सुल्तानपुर जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल महिलाओं से अभद्रता, मारपीट और एसिड अटैक करने के आरोपी शेषमणि (पुत्र) हृदय नरायन तिवारी की गिरफ्तारी पर न्यायाधीश जेपी पांडेय ने रोक लगा दी है। आरोपी के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि आरोपी को राहत देते हुए कोर्ट ने विवेचक को शीघ्र रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र की कस्थूनी पश्चिम निवासी कुमारी आंचल ने बीते साल स्वयं व दादी सुमन लता पर हमला करने, एसिड अटैक करने व मारपीट समेत अन्य आरोपों में शेष नारायन तिवारी, साहेब तिवारी और बृजेश कुमारी पर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के पीछे पहले से चला आ रहा संपत्ति विवाद बताया गया। कोर्ट ने विवेचक को आदेश दिया है कि जरूरत पड़ने पर आरोपी को थाने से ही मुचलके पर रिहा किया जाए और उसका उत्पीड़न न किया जाए।