इनायतनगर: बारुन चौकी प्रभारी के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा
दुष्कर्म के मुकदमे में धारा 376 विलोपित में बुरे फंसे उपनिरीक्षक अमित कुमार
बारुन चौकी प्रभारी के खिलाफ न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश
दुष्कर्म के आरोपी को बचाने के मामले का न्यायालय ने लिया संज्ञान

जिले के इनायतनगर थाने में दर्ज एक दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी से दुरभि संधि करते हुए दुष्कर्म की धारा निकालते हुए आरोपी को क्लीन चिट देना मामले के विवेचक चौकी प्रभारी बारुन उप निरीक्षक अमित कुमार को महंगा पड़ गया है।
अपर सिविल जज सी डि द्वितीय/ एसीजेएम फैजाबाद ने अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुकदमे से 376 आईपीसी की धारा विलोपित करने का आरोपी मान लिया है और उप निरीक्षक अमित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए विवेचना कराए जाने के आदेश दे दिए हैं।
बताते चलें कि इनायतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़ित महिला द्वारा थाने में अपराध संख्या 425/ 2021 धारा 376, 504, 506 आईपीसी के तहत एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उत्तम करने की विवेचना इनायत नगर थाने के उपनिरीक्षक अमित कुमार द्वारा की गई थी और आरोपी बद्रीनाथ पुत्र खुशीराम निवासी सफदर भारी थाना इनायतनगर को मात्र धारा 323 ,504, 506 आईपीसी का अपराधी मानते हुए आरोप पत्र बीते 1 अक्टूबर 2021 को न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था।
विवेचक ने पीड़ित महिला द्वारा दिए गए 164 के बयान को भी नजरअंदाज कर असत्य मान लिया गया था और मुकदमे से दुराचार की धारा 376 आईपीसी को विलोपित कर दिया गया था। महिला अपराध संबंधी गंभीर मुकदमे में उप निरीक्षक द्वारा आरोपी को क्लीन चिट दिए जाने को न्यायालय ने संज्ञान ले लिया और अपने रीडर को आदेश दे दिया कि उक्त मुकदमे के विवेचक उपनिरीक्षक अमित कुमार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर विवेचना कराना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से महिला संबंधी गंभीर अपराध के मुकदमे में विवेचक की लापरवाही एवं आरोपी को बचाए जाने का पुख्ता सबूत पत्रावली के अवलोकन से हो गया है। महिला को न्याय ना देकर आरोपी को बचाने का विवेचक दरोगा अब स्वयं आरोपी बन बैठा है।