अमेठी में एक ही परिवार के चार लोगों की हुई हत्या के मामले में बचाव पक्ष की ओर से तीन आरोपियों को केस से उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने के लिए दी गई अर्जी को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को खारिज कर दिया है।
केस की विवेचना में लापरवाही करने पर अमेठी जिले की एसपी इलामारन जी, अमेठी के तत्कालीन कोतवाल उमाकांत शुक्ल व क्राइम ब्रांच निरीक्षक परशुराम ओझा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला जज ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव गृह, आईजी व डीआईजी के पास भेजने का आदेश देते हुए मामले की विस्तृत जांच कराने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल के मुताबिक 15 मार्च 2022 को अमेठी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे तिवारी मौजा गुंगवांछ निवासी अमरजीत यादव के बड़े भाई हनुमान प्रसाद अपनी जमीन पर मोरंग गिरा रहे थे। तभी वहां पहुंचे गांव के ही आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडा व सरिया से हमला कर दिया था। उन्हें बचाने दौड़े परिवार के कई अन्य लोगों को भी आरोपियों ने मारपीट का घायल कर दिया था।
हमले में आई चोटों से हनुमान प्रसाद, संकठा प्रसाद, पार्वती देवी व अमरेश यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में राम दुलारे यादव, उसके पुत्र अखिलेश यादव, बृजेश यादव, अभिषेक यादव उर्फ छोटू एवं मौजूदा ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पति राम शंकर तिवारी व पुत्र नितिन तिवारी और पांच अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विवेचना जारी रखी थी। प्रधान के पति राम शंकर तिवारी को अमेठी के तत्कालीन कोतवाल उमांकात शुक्ल ने क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट सीजेएम कोर्ट भेज दी थी।
इसी आधार पर राम शंकर तिवारी जेल से रिहा हो गया था। बाद में कोर्ट के आदेश पर मामले की अग्रिम विवेचना हुई थी। एसपी के निर्देशन में जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के निरीक्षक परशुराम ओझा ने पूर्व में चार्जशीटेड हुई आशा तिवारी, नितिन तिवारी व अभिषेक यादव उर्फ छोटू को विवेचना में क्लीनचिट देकर कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट भेज दी थी। हालांकि, सीजेएम ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर आरोपियों की पत्रावली सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दी थी।
पुलिस की विवेचना में क्लीनचिट पाईं ग्राम प्रधान आशा तिवारी, उनके पुत्र नितिन तिवारी एवं सह आरोपी अभिषेक यादव उर्फ छोटू को केस से उन्मोचित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से अर्जी दी गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता रवि शुक्ल ने अर्जी का विरोध किया। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है।
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