अपहरण करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज।
अयोध्या।
अयोध्या किशोरी का अपहरण करने के आरोपी की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार दूबे ने बुधवार को खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया, कि कोतवाली बीकापुर के गांव निवासी किशोरी को 12 अप्रैल, 2023 की शाम सीतापुर के थाना तंबौर निवासी कौशल व मोनू लेकर चले गए थे। न्यायाधीश ने आरोपी की याचिका का पर्याप्त आधार न पाकर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।