320077825 695666285263646 1242352501265502254 n - अदालत में नहीं उपस्थित हुए भाजपा विधायक

अदालत में नहीं उपस्थित हुए भाजपा विधायक

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अदालत में नहीं उपस्थित हुए भाजपा विधायक

320077825 695666285263646 1242352501265502254 n - अदालत में नहीं उपस्थित हुए भाजपा विधायक

रुदौली_अयोध्या|

रुदौली के भाजपा विधायक रामचंद्र यादव के खिलाफ चल रहे जानलेवा के मामले में मंगलवार को वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने विधायक और 15 अन्य लोगों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट का आदेश किया है। मामले में अगली पेशी दो जनवरी नियत की गई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अशोक कुमार दुबे की अदालत से हुआ है।
24 अक्तूबर 2012 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय लोग प्रतिमाओं का विसर्जन करने मवई थाना क्षेत्र के रेछ घाट ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जा रहे थे। अल्हवाना गांव में एक दुर्गा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया।
इसकी सूचना पर उपद्रव मचा था और तत्कालीन थानाध्यक्ष ने भाजपा विधायक रामचंद्र यादव, कृष्णानंद यादव, चंद्रप्रकाश मौर्या, संतोष कुमार, मिथुन, भीष्म नारायण, श्रवण कुमार, राम धीरज, कुलदीप गुप्ता, कृष्ण बलराम, रमेश यादव, बबलू मौर्य, लालजीत वर्मा, पप्पू मिश्रा, ओम प्रकाश शर्मा व कृष्ण कुमार तिवारी के खिलाफ जानलेवा हमला करने, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने सबके खिलाफ बिना गिरफ्तारी किए ही आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था। अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद संयुक्त निदेशक अभियोजन ने भाजपा विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमे में अभियोजन वापसी के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर पिछली पेशी पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। मंगलवार को कोर्ट में उपस्थित न होने पर अदालत ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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