अदालत के आदेश पर निदेशक व ब्रांच मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज।
अयोध्या।
अंबेडकरनगर जिले के निवासी एक शख्स से कीटरोधी दवा कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर तीन साल पूर्व हुई ठगी और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर केस पंजीकृत किया है। दर्ज केस में कंपनी के कथित निदेशक और ब्रांच मैनेजर को नामजद किया गया है।
अम्बेडकरनगर जनपद के थाना जैतपुर स्थित ग्राम नेवादा कला निवासी रणजीत सिंह पुत्र राजकरन सिंह का कहना है कि उनका पुत्र दिलीप कुमार सिंह नगर कोतवाली क्षेत्र के देवकाली में मेडिकल एजेंसी चलाता है। एक दिन प्रियम प्रताप सिंह निवासी मां लक्ष्मी भवन सिधौली जनपद शाहजहाँपुर उनके रिश्तेदार मुरलीधर से मिला और खुद को पेस्टीलेन्ट पेस्ट कन्ट्रोल लखनऊ का ब्रांच मैनेजर बताया। कहा कि अयोध्या में कम्पनी को फ्रेंचाइजी की जरूरत है। इसके बाद रिश्तेदार ने प्रियम की मुलाकात उनसे कराई तो प्रियम ने बताया कि कंपनी के माध्यम से आनलाइन व काल सर्विस के माध्यम से मक्खी, मच्छर, कीड़ा, दीमक आदि घरो से भगाने का कार्य किया जाता है।
इस व्यापार में अच्छा खासा मुनाफे का झांसा दिए जाने के चलते वह बहकावे में आ गए और 20 अक्टूबर 20 को फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी पोस्टिलेंट पेस्ट कन्ट्रोल ए 2 द्वितीय फ्लोर आरोही बाजार सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ के कथित डायरेक्टर सर्वेश सिंह के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया। साथ ही दो लाख रुपए प्रियम, दो लाख एमएस पेंटीलेंट पेस्ट कन्ट्रोल तथा डेढ़ लाख रुपए प्रियम के कहने पर रिश्तेदार मुरलीधर के खाते में समेत कुल साढ़े 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। दो वर्ष तक फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ताल – मटोल और आना- कानी होती रही।
अब वह अपना पैसा वापस मांगा तो डायरेक्टर कम्पनी सर्वेश सिंह व प्रियम प्रताप सिंह ने धमकी देनी शुरू किया। रणजीत का कहना है कि उन्होंने तहरीर नगर कोतवाली पुलिस को दी और रिपोर्ट न दर्ज होने पर को एसएसपी से लिखित शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न हुई तो अदालत का सहारा लेना पड़ा।
इस प्रकरण में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने कंपनी के दोनों लोगों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और धमकी की धारा में नामजद केस दर्ज किया है।